28.1 C
Delhi
October 9, 2025
Delhi

दिल्ली दंगा केस: शरजील इमाम, उमर खालिद को अभी राहत नहीं, SC ने जमानत याचिका 19 सितंबर तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया गया था. जस्टिस अरविंद कुमार ने इन मामलों पर आज यानी 12 सितंबर को सुनवाई करने में कठिनाई व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें फाइलें रात में 2.30 बजे जाकर ही मिलीं. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, डॉ अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह आदि पैरवी कर रहे हैं.

इन सभी आरोपियों ने 2 सितंबर के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में खालिद और शरजील इमाम समेत 9 आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए  कहा था कि प्रदर्शनों की आड़ में नागरिकों को षड्यंत्रकारी हिंसा की अनुमति नहीं दी जा सकती. बता दें कि इन कार्यकर्ताओं में खालिद, इमाम, फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद शामिल हैं. वहीं एक अन्य आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका को हाई कोर्ट की  एक अन्य बेंच ने खारिज कर दी थी.हाई कोर्ट ने कहा था कि संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वे व्यवस्थित, शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के हों और ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए. खालिद, इमाम और अन्य पर फरवरी 2020 के दंगों के मुख्य षड्यंत्रकारी होने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे.

Related posts

एक तानाशाह को सत्ता से हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं: केजरीवाल

Awam Express Journey

पवित्र क़ुरआन शरीफ़ के “अम्न और इंसानियत” के संदेश को आम करना वक़्त की बड़ी ज़रूरत है — मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफ़ी, अध्यक्ष मरकज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

Awam Express Journey

ED समन केस में CM केजरीवाल को अग्रिम जमानत

Awam Express Journey