झारखंड में 1000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध पत्थर खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ रांची स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को आरोप तय किए. दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. तीसरे आरोपी प्रेम प्रकाश ने आरोपमुक्ति याचिका दायर की है, इसलिए इस मामले में अदालत के आदेश तक उसके मामले को ठंडे बस्ते में रखा गया है इस बीच, पीएमएलए अदालत ने ईडी के सहायक निदेशक और मामले के जांच अधिकारी देवव्रत झा के खिलाफ पंकज मिश्रा की शिकायत याचिका को खारिज कर दिया. पंकज मिश्रा ने देवव्रत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने मामले के तथ्यों को दबाया और उन्हें फंसा दिया यह मामला जुलाई, 2022 का है, जब ईडी ने मिश्रा और उनके कथित सहयोगियों पर झारखंड के साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर छापेमारी की थी. ईडी ने प्रकाश को पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. ईडी ने उन्हें मिश्रा का सहयोगी बताया है और दोनों पर राज्य में अवैध पत्थर खनन के माध्यम से प्राप्त भारी नकदी धन के प्रबंधन का आरोप है