इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ अंजुमन मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि, ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक अंतरिम आदेश तक जारी रहेगी. अंतरिम आदेश 3 अगस्त तक जारी रहेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला 3 अगस्त को सुनाएगा. वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा सर्वे किए जाने के मामले में गुरुवार को तीसरे दिन सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के 21 जुलाई के आदेश के खिलाफ अंजुमन मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने की.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में तय समय से 15 मिनट पहले सुनवाई शुरू कर दी. ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने इस सर्वेक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर की अदालत में दोपहर बाद तीन बजकर 15 मिनट पर सुनवाई शुरू हुई. जस्टिस दिवाकर ने दोनों पक्षों के वकीलों को बहस करने के लिए कहा.सुनवाई शुरू होने पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग (ASI) के अपर निदेशक ने अदालत को बताया कि एएसआई किसी हिस्से में खुदाई कराने नहीं जा रही है. वह चीफ जस्टिस के सवाल का जवाब दे रहे थे. चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपका उत्खनन (एक्सकेवेशन) से क्या आशय है? एएसआई के अधिकारी ने कहा कि काल निर्धारण और पुरातत्विक गतिविधियों से जुड़ी किसी गतिविधि को उत्खनन कहा जाता है, लेकिन हम स्मारक के किसी हिस्से की खुदाई (डिगिंग) करने नहीं जा रहे